गुरुग्राम में हरेरा ने बिल्डर पर ठोंका 3 करोड़ का जुर्माना

गुरुग्राम : साना रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेक्टर-67 में विकसित किए जा रहे ‘प्रेसिजन सोहो टाॅवर‘ प्रोजेक्ट के अलाटियों से मिली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए हरेरा ने बिल्डर व प्रोमोटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रोमोटर को देरी के लिए 3 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने, स्वीकृत बिल्डिंग प्लान में संशोधन के बगैर विभिन्न इकाइयों के क्षेत्रफल में बदलाव करने के मामले में जांच के लिए फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने तथा प्रोमोटर को अथाॅरिटी के समक्ष सभी दस्तावेजों के साथ पेश होने के वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक हरेरा की गुरुग्राम बैंच ने निर्णय लिया है कि अलाॅटीज को प्रोमोटर द्वारा देरी से पोजेशन के लिए हर महीने चार्ज देने होंगे, जिसकी राशि लगभग 3 करोड़ रुपये बनती है। अथाॅरिटी ने अलाटीज को वास्तविक पोजेशन मिलने तक देरी के लिए यह जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, अथाॅरिटी ने प्रोमोटर के वारंट जारी करने के आदेश देते हुए प्रोजेक्ट के सभी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत होने के लिए कहा है। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रोमोटर अभी तक अथाॅरिटी के सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है। साना रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटिड के खिलाफ मिली शिकायतों की सुनवाई के दौरान हरेरा ने पाया कि प्रोमोटर और अलाॅटीज के बीच बिल्डर-बायर एग्रीमेंट-2010 और 2011 में हुए थे। एग्रीमेंट के अनुसार उन्हें पोजेशन-2013 और 2014 में दिया जाना था लेकिन अभी तक प्रोमोटर ने वैध रूप से पोजेशन नहीं दिया है। अथाॅरिटी ने कहा कि प्रोमोटर का फर्ज था कि आॅक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) मिलने की तिथि से वह अलाॅटीज को तीन महीने की अवधि में पोजेशन दे। ऐसा नहीं करने पर उसने रेरा एक्ट का उल्लंघन किया है।

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