प्रिंस हत्याकांड: एसीपी समेत चार पुलिसकर्मियों को नोटिस !
गुरुग्राम: शहर के नामी स्कूल में सात वर्षीय छात्र प्रिस की हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) समेत एसीपी व पुलिसकर्मियों को आठ नवंबर से पहले जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सीबीआइ की चार्जशीट में एसीपी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला चलाए जाने की मंजूरी नहीं देने को गैरकानूनी करार देने की याचिका स्वीकार कर ली। अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी।
प्रिस हत्या मामले में गृह विभाग के एसीएस ने एसीपी समेत चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल करने की मंजूरी देने से मना कर दिया था। दो फरवरी को पंचकूला सीबीआई अदालत ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी नहीं दिए जाने को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गुरुग्राम पुलिस आयुक्त (सीपी) पर कड़ी टिप्पणी की थी। 22 फरवरी को इन सभी अधिकारियों को अदालत में जवाब देने के आदेश दिए गए थे। अदालत ने कहा था कि पांच महीने से अधिकारियों ने सीबीआइ को मंजूरी नहीं दी।
इसके बाद प्रिस के पिता ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार कर चार्ज शीट में आरोपित चारों पुलिस कर्मियों को नोटिस दिए हैं। याचिकाकर्ता के वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि इन सभी आरोपितों को अगली तारीख से पहले अदालत में अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।