गुरुग्राम जिला में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलना हुआ प्रतिबंधित

– जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने जारी किए आदेश
गुरुग्राम : गुरुग्राम जिला में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलना प्रतिबंधित कर दिया गया है | जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने जारी किए आदेश के मुताबिक अवहेलना होने पर फार्म हाउस, मॉल, मैरिज पैलेस या बैंक्वेट हॉल या अन्य पब्लिक प्लेस के मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी तथा ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर 29 मार्च फाग पर्व की समाप्ति तक लागू रहेंगे |
गुरुग्राम के उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने आम जनता से अपील भी की है कि वे कोविड-19 के बढ़ रहे केसों के दृष्टिगत अपनी खुद की और अपने परिवार तथा परिचितों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही होली त्यौहार मनाए, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, घर से बाहर जाएं तो मास्क अवश्य पहनें, एक दूसरे के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने हांथों को साबुन से धोते रहें या सेनीटाइज करें। उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने सभी गुरुग्राम जिला वासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं और सुरक्षित तरीके से होली मनाने की अपील की है।
यहाँ बता दें कि साइबर सिटी में दिन प्रति दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी अभी कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए है कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लग सके। गुरुग्राम एक बार फिर कोरोना वायरस की चपेट में आता जा रहा है। शुक्रवार को 269 शनिवार को 245 कोरोना मरीज मिले और एक-एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई। इस वर्ष जनवरी में 1416 और फरवरी में 786 मरीज मिले थे तो माना जा रहा था कि कोरोना वायरस खत्म होता जाएगा लेकिन मार्च माह में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। 26 दिनों में 2,734 मरीज मिल चुके हैं।