7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा, पीड़िता को 4 लाख के मुआवजा के आदेश !

गुरुग्राम : दिनांक 22 अप्रैल 2016 को दोषी जोउद्दीन जो कि पीड़िता के घर पर मिस्त्री का काम कर रहा था , पीड़ित 7 साल की बच्ची घर पर कमरे में अकेली सो रही थी और बच्ची के पिता पशुओं को चारा खिलाने गए हुए थे। पिता जब वापिस आये तो बच्ची की बंद कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी । कमरा खुलवाने पर जोउद्दीन की पैंट खुली थी व बच्ची के नीचे के कपड़े नही थे। बच्ची ने बताया कि जोउद्दीन ने उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली डाली थी । इस केस में पुलिस द्वारा पोस्को एक्ट के सेक्शन 4 में केस दर्ज किया गया था। और सेक्शन 4 में पुलिस द्वारा चार्ज शीट पेश की थी।
फरिश्ते ग्रुप की मुख्य सचिव डॉ अंजू रावत नेगी ने चार्ज पर बहस के दौरान सेक्शन 6 पोस्को एक्ट के अतिरिक्त चार्ज लगवाए गए क्योंकि दोषी का कृत्य पोस्को एक्ट की सेक्शन 6 की परिभाषा में आता था और दोषी पर 376 और पोस्को एक्ट के सेक्शन 6 चार्ज लगाए गए। केस के दौरान 7 वर्षीय बच्ची ने अपने साथ हुए दुष्कृत्य को कोर्ट में दोहराया । पीड़ित बच्ची व अन्य गवाहों के विश्वसनीय बयानों ओर सबूतों के आधार पर दिनांक 26 फरवरी 2021 को दोषी जोउद्दीन को जिला व सत्र न्यायलय की माननीय भावना जैन जी ने दोषी करार कर दिया था और आज दिनांक 2 मार्च 2021 को क्वांटम पर बहस के उपरांत दोषी को 12 वर्ष की सजा दी गयी, दोषी पर 30000 का जुर्माना व पीड़िता को 4 लाख का मुआवजा के आदेश दिए गए । जुर्माना ना भरने पर 1 साल अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी। इस केस में फरिश्ते ग्रुप की मुख्य सचिव डॉ अंजू रावत नेगी एडवोकेट व लीगल विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज ने निःशुल्क पैरवी करी है। संस्था का चेयरमैन पंकज वर्मा ने बताया कि पीड़िता के परिवार को केस में आने जाने व अन्य खर्च उठाये गए व हर तरह की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करी।