लूटपाट व मारपीट मामले में दस साल की कैद !
गुरुग्राम : कोरियर कंपनी के 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूटपाट के मामले में आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने सोमवार को 10 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मध्यप्रदेश मूल का राजेंद्र कुमार सेक्टर-15 स्थित एक कोरियर कंपनी में कार्यरत है। 10 जनवरी 2018 की रात्रि को वह हेल्पर सूरज के साथ सेक्टर-37 किसी काम से गया था।