यूपी में जबरन धर्मांतरण पर अब 10 साल कैद, समाजवादी पार्टी का विरोध !
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ‘उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराये जाने और शादी करने पर 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव (विधायी) अतुल श्रीवास्तव ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गत मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर सजा का प्रावधान किया गया है।
समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ‘जब इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जायेगा तो उनकी पार्टी इसका पूरी तरह विरोध करेगी।’ पत्रकारों के सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि सपा ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ अंतरजातीय और अन्तर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन दे रही और दूसरी तरफ इस तरह का कानून बना रही है, तो यह दोहरा बर्ताव क्यों है? गौर हो कि पिछले दिनों उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि सरकार ‘लव जिहाद’ से निपटने के लिए एक नया कानून बनाएगी।