आख़िरकार धरा गया रंगबाज प्रोफेसर

गुरुग्राम : गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के फार्मास्युटिकल विंग के डीन रहे डॉ. धीरेंद्र कौशिक को आखिरकार सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि उस पर 29 अप्रैल को उसी विश्वविद्यालय में काम करने वाली एक महिला सहायक प्रोफेसर के यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया था, जो फरार थी।
पुलिस के अनुसार यह सोमवार दोपहर की बात है जब डॉ. कौशिक विश्वविद्यालय परिसर में आए थे और पुलिस को इसकी जानकारी मिली। महिला पुलिस स्टेशन, सेक्टर 51 की SHO, इंस्पेक्टर सुमन सुरा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने छापेमारी की, लेकिन डॉ. कौशिक विश्वविद्यालय से भागने में सफल रहे। पुलिस टीम ने आखिरकार उसे उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह कार में यात्रा कर रहा था।
“आरोपी गुरुग्राम विश्वविद्यालय के पूर्व डीन डॉ. धीरेंद्र कौशिक फरार थे लेकिन हमारी टीम ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पहले शहर की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था और आखिरकार हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हम आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं और उसे मंगलवार को शहर की अदालत में पेश किया जाएगा”, वीरेंद्र विज, डीसीपी, यातायात और महिलाओं के खिलाफ अपराध ने कहा।
सहायक प्रोफेसर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, जनवरी 2023 से डॉ. धीरेंद्र कौशिक द्वारा उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ की गई। वह कई बार टाल रही थी लेकिन उसने उसे अपमानित और परेशान करने की कोशिश की।
“21 अप्रैल को कौशिक मेरी कक्षा में आया और मेरी ओर से कोई गलती किए बिना मुझ पर चिल्लाने लगा। उसने फिर से मुझ पर अपनी यौन इच्छाओं के आगे झुकने का दबाव डाला, मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और मेरे व्याख्यान के समय को बदलने के लिए मुझे एक ज्ञापन भी जारी किया। एक बार ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण मैं 15 मिनट लेट हो गया. इसके बाद डॉ. कौशिक ने बार-बार मेरा शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उन्हें शिकायत दर्ज करने की धमकी दी तो उन्होंने कहा कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता, शिकायत पढ़ें।
शिकायत के बाद डॉ. धीरेंद्र कौशिक के खिलाफ 29 अप्रैल को महिला पुलिस स्टेशन, सेक्टर 51 में आईपीसी की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपी फरार था।
आरोपी के वकील की ओर से 14 जून को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. वहीं, याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिटाने की कोशिश की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरूण सिंगल की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।