भारी भ्रष्टाचार करने व हार के डर से नगरनिगम चुनावों से भाग रही भाजपा सरकार : राजेश यादव बादशाहपुर

गुरुग्राम : आज एक प्रैसवार्ता में कांग्रेस के नेता राजेश यादव बादशाहपुर ने बुधवार को कहा कि:3 नवंबर 2022 को नगरनिगम गुरुग्राम का कार्यकाल समाप्त हो चुका है व निगम चुनाव होने हैं राजेश ने बताया कि हरियाणा नगरनिगम अधिनियम 1994 की धारा-6 के अनुसार निगम सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्डबंदी की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी वार्डबंदी शुरु नहीं हुई। इसी एक्ट के अनुसार यदि निगम में कोई नया क्षेत्र जोड़ा या घटाया जाता है तो वार्डबंदी नए सिरे से की जानी होगी जिसके लिए निगमक्षेत्र की जनसंख्या का डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर वार्डों का निर्धारण होना चाहिए व उन्हीं आकड़ो के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के वार्ड आरक्षित किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने निगम चुनावों की वार्डबंदी के लिए जनसंख्या डोर टू डोर सर्वे करवाया व इसके लिए सर्वे करने वाली कंपनी को करोड़ों रुपयों का भुगतान भी किया लेकिन अब उस सर्वे के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है राजेश ने कहा कि यदि सरकार मानती है कि ये सर्वे सही है तो फिर उन्हीं आंकड़ों के आधार पर वार्डबंदी क्यों नहीं करा रही और यदि सरकार इन आंकड़ों को गलत मानती है तो फिर गलत सर्वे करने वाली एजेंसी के विरुद्व कार्यवाही क्यों नहीं कर रही व उस एजेंसी को किए गए भुगतान को वापस क्यों नहीं ले रही। उन्होनें बताया कि बिना कानून में संशोधन किए ही मुख्यमंत्री जी ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि निगम की वार्डबंदी परिवार पहचानपत्र के आधार पर की जाएगी जबकि आजतक म्यूनिसिपल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है व ना ही निगम क्षेत्र के सभी लोगों के परिवार पहचानपत्र बने हुए है। ऐसे में इस आधार पर निगमक्षेत्र की जनसंख्या का सटीक आंकड़ा कैसे मिल सकता हैं |
उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल एक्ट के अनुसार वार्डबंदी करने के लिए गठित की जाने वाली एडहाक कमेटी में पांच से ज्यादा सदस्य नहीं होने चााहिएं लेकिन पहले सरकार ने 10 सदस्य नियुक्त कर दिए फिर उनकी नियुक्ति रदद कर पांच सदस्य नियुक्त कर दिए। लेकिन फिर भी वार्डबंदी का कार्य नहीं हुआ। हो सकता है कि मुख्यमंत्री व स्थानीय शहरी निकाय मंत्री अज्ञानी हों लेकिन अफसरों को तो निगम एक्ट का ज्ञान है फिर भी इस तरह के कार्य क्यों होने दे रहे हैं क्या सीएम अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने चहेतों को फायदा पहुचाने की नियत से ये कार्य करवा रहे है।
राजेश ने बताया कि 2016 में भी भाजपा सरकार चुनावों से भाग रही थी लेकिन हमने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में केस दायर कर सरकार को निगम चुनाव कराने के लिए बाध्य किया । क्या सरकार चाहती है कि जनता चुनाव कराने के लिए फिर कोर्ट में गुहार लगाए। राजेश ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि जनता त्राहि त्राहि कर रही है, लोगों के मकान नहीं बनने दिए जा रहे, लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे, भाजपा नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं, जनता भाजपा से त्रस्त है इसलिए नगरनिगम चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों की अभूतपूर्व हार होनी तय है क्या इसी लिए चुनाव से भाग रही भाजपा सरकार व भाजपा नेता। कायदे से अबतक नगरनिगम चुनाव हो जाने चाहिए लेकिन निगम सदन को जनप्रतिनिधि विहीन रखकर 2500 करोड़ रुपये के सालाना बजट वाले नगरनिगम के अधिकारियों, ठेकेदारों, भाजपा नेताओं की मौज करा रही सरकार। सफाई, विकासकार्यों के ठेकों को मनचाहे रेटों पर अपने चहेतों को दिया जा रहा। नगरनिगम की बेशकीमती संपत्तियों को कोड़ियों के भाव अपने चहेतों को देने, संपत्तिकर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा। 85 प्रतिशत संपत्तिकर के बिल गलत लेकिन जिस कंपनी को ठेका दिया उसपर कोई कार्यवाही नहीं उपर से उस कंपनी को किया गया करोड़ों रुपयों का भुगतान।
उन्होनें भाजपा सरकार व हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की कि सरकार जनभावनाओं व जनहित का सम्मान करते हुए निगम एक्ट के नियमों के तहत जल्द से जल्द नगरनिगम के चुनाव कराए ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निगम में उनके काम कराए व उन्हें सुविधाएं दिलवाएं ।
प्रैसवार्ता के महत्वपूर्ण तथ्य !
-3 नवंबर 2022 को नगरनिगम गुरुग्राम का कार्यकाल समाप्त हो चुका है | हरियाणा नगरनिगम अधिनियम 1994 की धारा-6 के अनुसार निगम सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्डबंदी की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी वार्डबंदी शुरु नहीं हुई।
-इसी एक्ट के अनुसार यदि निगम में कोई नया क्षेत्र जोड़ा या घटाया जाता है तो वार्डबंदी नए सिरे से की जानी होगी जिसके लिए निगमक्षेत्र की जनसंख्या का डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर वार्डों का निर्धारण होना चाहिए व उन्हीं आकड़ो के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के वार्ड आरक्षित किए जाने चाहिए।
-भाजपा सरकार ने निगम चुनावों की वार्डबंदी के लिए जनसंख्या डोर टू डोर सर्वे करवाया व इसके लिए सर्वे करने वाली कंपनी को करोड़ों रुपयों का भुगतान भी किया लेकिन अब उस सर्वे के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है यदि सरकार मानती है कि ये सर्वे सही है तो फिर उन्हीं आंकड़ों के आधार पर वार्डबंदी क्यों नहीं करा रही और यदि सरकार इन आंकड़ों को गलत मानती है तो फिर गलत सर्वे करने वाली एजेंसी के विरुद्व कार्यवाही क्यों नहीं कर रही व उस एजेंसी को किए गए भुगतान को वापस क्यों नहीं ले रही।
-बिना कानून में संशोधन किए ही मुख्यमंत्री जी ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि निगम की वार्डबंदी परिवार पहचानपत्र के आधार पर की जाएगी जबकि आजतक म्यूनिसिपल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है व ना ही निगम क्षेत्र के सभी लोगों के परिवार पहचानपत्र बने हुए है। ऐसे में इस आधार पर निगमक्षेत्र की जनसंख्या का सटीक आंकड़ा कैसे मिल सकता हैं
-म्यूनिसिपल एक्ट के अनुसार वार्डबंदी करने के लिए गठित की जाने वाली एडहाक कमेटी में पांच से ज्यादा सदस्य नहीं होने चााहिएं लेकिन पहले सरकार ने 10 सदस्य नियुक्त कर दिए फिर उनकी नियुक्ति रदद कर पांच सदस्य नियुक्त कर दिए। लेकिन फिर भी वार्डबंदी का कार्य नहीं हुआ।
हो सकता है कि मुख्यमंत्री व स्थानीय शहरी निकाय मंत्री अज्ञानी हों लेकिन अफसरों को तो निगम एक्ट का ज्ञान है फिर भी इस तरह के कार्य क्यों होने दे रहे हैं क्या सीएम अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने चहेतों को फायदा पहुचाने की नियत से ये कार्य करवा रहे है।
-2016 में भी भाजपा सरकार चुनावों से भाग रही थी लेकिन हमने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में केस दायर कर सरकार को निगम चुनाव कराने के लिए बाध्य किया । क्या सरकार चाहती है कि जनता चुनाव कराने के लिए फिर कोर्ट में गुहार लगाए।
-जनता त्राहि त्राहि कर रही है, लोगों के मकान नहीं बनने दिए जा रहे, लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे, भाजपा नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं, जनता भाजपा से त्रस्त है इसलिए नगरनिगम चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों की अभूतपूर्व हार होनी तय है क्या इसी लिए चुनाव से भाग रही भाजपा सरकार व भाजपा नेता।
-कायदे से अबतक नगरनिगम चुनाव हो जाने चाहिए लेकिन निगम सदन को जनप्रतिनिधि विहीन रखकर 2500 करोड़ रुपये के सालाना बजट वाले नगरनिगम के अधिकारियों, ठेकेदारों, भाजपा नेताओं की मौज करा रही सरकार। सफाई, विकासकार्यों के ठेकों को मनचाहे रेटों पर अपने चहेतों को दिया जा रहा। नगरनिगम की बेशकीमती संपत्तियों को कोड़ियों के भाव अपने चहेतों को देने, संपत्तिकर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा। 85 प्रतिशत संपत्तिकर के बिल गलत लेकिन जिस कंपनी को ठेका दिया उसपर कोई कार्यवाही नहीं उपर से उस कंपनी को किया गया करोड़ों रुपयों का भुगतान।
-उन्होनें भाजपा सरकार व हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की कि सरकार जनभावनाओं व जनहित का सम्मान करते हुए निगम एक्ट के नियमों के तहत जल्द से जल्द नगरनिगम के चुनाव कराए ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निगम में उनके काम कराए व उन्हें सुविधाएं दिलवाएं ।