दहेज़ हत्या : आरोपी पति को दस साल की कैद

फरीदाबाद। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की करंट लगाकर हत्या करने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गांव खंदावली निवासी धकेली देवी ने 5 सितंबर 2018 को थाना कोतवाली में दर्ज करवाए मामले में बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी शोभा की शादी 8 मार्च 2018 को एसी नगर निवासी उमेश से की थी। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में काफी दान दहेज भी दिया था, मगर शादी के एक माह बाद ही उमेश ने शोभा को दहेज के लिए पीटना शुरू कर दिया।
धकेली देवी ने बताया था कि इसको लेकर दोनों पक्षों में कई बार पंचायत भी हुई, मगर उमेश ने शोभा के साथ मारपीट करनी बंद नहीं की। दर्ज मामले के अनुसार 9 सितंबर 2018 की रात उन्हें शोभा के ससुराल से फोन आया। उन्हें बताया गया कि शोभा की तबीयत खराब है। इस पर वे रात में ही एसी नगर पहुंची तो वहां शोभा उन्हें मृत हालत में मिली।
उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर शोभा के पति ने उसे करंट लगाकर मार दिया है। थाना कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना ने इस मामले में आरोपी उमेश को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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