गुरुग्राम सहित हरियाणा के नौ जिलों में वीकेंड लॉकडाउन !

गुरुग्राम : हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम सहित प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए है | इस बार का पहला वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार 30 अप्रैल को रात्रि 10:00 बजे से होगा प्रभावी और 3 मई सोमवार को प्रातः 5:00 बजे तक लागू रहेगा |
गुरुग्राम के अलावा वीकेंड लॉकडाउन प्रदेश के जिला फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक , करनाल, हिसार, सिरसा , फतेहाबाद और पंचकूला में लागू होगा | लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को अपने घरों के भीतर ही रहने की हिदायत दी गई है, कोई भी वाहन या पैदल सार्वजनिक स्थलों पर घूमता नजर नहीं आना चाहिए हालाँकि आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वालों को इन आदेशों की छूट दी गई है | इस दौरान उद्योगों के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य किया गया है |
राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक :-
– सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित
– सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित
– कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद
– ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे
– किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
– सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
– मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी
– डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी
– कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे
– प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य
– निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी
– सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे
– विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति
– बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित
– पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे
– शुक्रवार रात 10 :00 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन