ढाई करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी को दो साल की सजा !

गुरुग्राम: ढाई करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल की कैद व तीन करोड़ रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पीड़ित को देने के आदेश दिए।
पीड़िता मीनू शर्मा की अधिवक्ता अंजूरावत नेगी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता मीनू शर्मा के पति स्व. विनोद शर्मा से अक्तूबर 2012 में देवेंद्र लाकरा ने 2.50 करोड़ रुपये उधार लिए थे। धनराशि के लिए दो चेक भी दिए थे। जब विनोद शर्मा ने इन चेक को बैंक में डाला, तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गए। विनोद शर्मा को पता चला कि देवेंद्र लाकरा ने उसके साथ ठगी कर ली है। जिस पर विनोद शर्मा ने देवेंद्र को कोर्ट नोटिस भिजवाया और चेक बाउंस का मुकदमा अदालत में दायर कर दिया।
अधिवक्ता का कहना है कि अदालत द्वारा जमानती वारंट जारी करने पर देवेंद्र अदालत में पेश हुआ और वर्ष 2013 की 10 दिसंबर को देवेंद्र लाकरा ने चेक की जिम्मेदारी मानते हुए स्वीकार किया कि वह विनोद शर्मा के पैसे लौटा देगा, लेकिन फिर भी उसने पैसे नहीं लौटाए। वर्ष 2014 की 5 मार्च को पुन: देवेंद्र लाकरा ने चेक की देनदारी मानी और कहा कि वह अपनी दीदारपुर की संपत्ति शिकायतकर्ता के नाम कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अदालत ने 17 जुलाई को देवेंद्र को भगौड़ा घोषित कर दिया। विनोद शर्मा मानसिक तनाव से गुजर रहा था, जिस पर उसने वर्ष 2018 की 4 जुलाई को खुद पर गोली चला ली थी और सात जुलाई को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
विनोद शर्मा ने मरने से पूर्व शपथ पत्र और घोषणा पत्र में लिखा था कि देवेंद्र लाकरा की वजह से पिछले छह साल से वह परेशान है और उसने उसे ठग लिया। जिस पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वकील ने बताया कि विनोद शर्मा की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी मीनू शर्मा ने विषम परिस्थितियों के चलते इस मुकदमे का सामना किया। देवेंद्र लाकरा पिछले 14 महीनों से जिला जेल में बंद है। मामला अदालत में चला। अदालत में पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए, जिस पर अदालत ने गत 26 फरवरी को आरोपी को दोषी मानते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने बुधवार को सुना दिया। कोर्ट ने आदेश दिए है कि तीन करोड़ की धनराशि पर अक्तूबर 2012 से 6 प्रतिशत सालाना ब्याज का भुगतान पीड़िता को किया जाए।