दुष्कर्म व ब्लैकमेल के आरोपी को 10 साल की कैद, 55 हजार रुपए जुर्माना

गुरुग्राम : दुष्कर्म व पीडि़ता को ब्लैकमेल करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की फास्ट ट्रैक अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार दिल्ली की एक युवती ने शिकायत दी थी कि वाट्सअप व फेसबुक पर उसकी दोस्ती महेंद्रगढ़ के मुकुल राठी से हो गई थी और वह उसके साथ कई जगह घूमने-फिरने भी गई थी। इस दौरान उसने उसके कई फोटो भी लिए थे। वह उसे सैक्टर 46 स्थित एक पीजी में भी ले गया था, जहां उसने उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे और आपतिजनक फोटो व वीडियो भी बनाई थी। उसके बाद वह उसे ब्लैकमेल करने लगा कि उसके आपतिजनक फोटो वह वायरल कर देगा। इस सबसे परेशान होकर उसने दिल्ली के न्यू अशोक नगर पुलिस थाना में शिकायत कर दी थी।
मामला गुरुग्राम का होने के कारण दिल्ली पुलिस ने जीरो एफआईआर काटकर गुरुग्राम पुलिस को भेज दी थी। पुलिस आयुक्त के आदेश पर वर्ष 2018 की १३ अप्रैल को सैक्टर 40 पुलिस थाना में आरोपी मुकुल राठी के खिलाफ भादंस की धारा 376, 328, 506 व 201 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व
गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है।