पंचायत चुनाव में महिलाओं के 50% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती !
चंडीगढ़ : हरियाणा में महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिए जाने के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रेवाड़ी निवासी कैलाश बाई की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि यह असंवैधानिक है। इससे गैरकानूनी तरीके से महिलाओं को मात्र 50% तक सीमित किया गया है। संविधान में आर्टिकल-14,15,16 की धाराओं में स्पष्ट लिखा है कि आप किसी के चुनाव लड़ने के अधिकार को छीन नहीं सकते। सरकार स्पेशल कैटेगिरी बनाकर किसी वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, लेकिन उस कैटेगिरी से बाहर जाकर भी वह चुनाव लड़ना चाहे तो उसे रोक नहीं सकती। ऐसे में इस फैसले को खारिज किया जाए।