गुरुग्राम में कागजों में ही बना दी सड़क, अब हुई एफआईआर
गुरुग्राम : यहाँ के हेलीमंडी में सड़क बनाने में अनियमितता के आरोप में नगर पालिका अध्यक्ष, सचिव, नपा इंजीनियर, तत्कालीन चौकी प्रभारी तथा ठेकेदार के खिलाफ सोमवार रात मामला दर्ज किया गया है। पटौदी थाना पुलिस ने एफआइआर अदालत के निर्देश पर दर्ज की है। अदालत में आरटीआइ कार्यकर्ता ने याचिका लगाकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज अश्विनी कुमार की अदालत ने आरोपितों के खिलाफ 24 घंटे के अंदर मामला दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए थे।
आरटीआइ कार्यकर्ता रमेश यादव ने अदालत में दायर की याचिका में बताया था कि हेलीमंडी नगर पालिका की ओर से वार्ड नंबर दो में माता मंदिर से लक्ष्मीनारायण के घर तक सड़क बननी थी। आरोप हैं कि नपा के तत्कालीन इंजीनियर हेमंत कुमार, अध्यक्ष सुरेश कुमार, सचिव सुशील कुमार ने सड़क बनाने वाली एजेंसी के संचालकों से सांठ-गांठ कर सड़क निर्माण कराए बिना कागजों पर सड़क बना दी। एक सड़क बनाने के लिए 9.90 लाख रुपये का भुगतान भी दो एजेंसी संचालकों को कर दिया गया।
मानेसर निवासी रमेश यादव ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा प्रशासन को शिकायत दी थी। सोहना एसडीओ ने जांच कर अतिरिक्त उपायुक्त को 10 दिसंबर 2019 को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मौके पर काम हुआ ही नहीं है। अतिरिक्त उपायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट 27 दिसंबर 2019 को उपायुक्त को भेजी। उन्होंने अपनी जांच में तत्कालीन इंजीनियर हेमंत कुमार को दोषी माना और नियम 8 के तहत चार्जशीट कर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की थी।
इस रिपोर्ट पर उपायुक्त की ओर से कार्रवाई नहीं हुई थी। जिसके बाद रमेश ने 9 मार्च 2020 को पटौदी थाना क्षेत्र हेलीमंडी चौकी में मामले की शिकायत देकर एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी। आरोप है कि तत्कालीन चौकी प्रभारी ने आरोपियों के साथ सांठ-गांठ कर ली और शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। अब पटौदी थाने में अदालत के आदेश पर याचिकाकर्ता की शिकायत को आधार बनाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश कुमार, सचिव सुशील कुमार तथा इंजीनियर हेमंत कुमार, तत्कालीन चौकी प्रभारी रविद्र कुमार एजेंसी जयदुर्गा ट्रेडर्स, तथा राजन कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी करने के आरोप में एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।
सुरेश यादव, अध्यक्ष, नगर पालिका हेलीमंडी का कहना है जिस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें अनुदान राशि डी प्लान की थी। डी प्लान से नगर पालिका अध्यक्ष का कोई लेना-देना नहीं होता। इसके निर्माण का कार्य अतिरिक्त उपायुक्त ही करते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त की जांच में भी हमें दोषी नहीं माना गया है व केवल पालिका इंजीनियर को दोषी ठहराया गया।