निकिता हत्याकांड : तौशीफ और रेहान को दोषी ठहराया, सजा शुक्रवार को !
फरीदाबाद : बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौशीफ और रेहान को दोषी ठहराया है। देशी पिस्तौल देने के आरोपित अजरू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दोषियों की सजा तय करने के लिए अदालत ने 26 मार्च की तारीख दी है।
बता दें कि तब यह मामला लव जिहाद से जोड़े जाने के चलते देशभर में सुर्खियों में रहा था, हालांकि पुलिस ने चार्जशीट में कहीं भी लव जिहाद शब्द का उल्लेख नहीं किया है। अदालत ने इस बेहद चर्चित मामले का पांच महीने के अंदर निपटारा किया और इसके लिए 31 तारीखें लगीं। अदालत ने हर सप्ताह कम से कम दो तारीख इस मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित कीं। मामले में पहली सुनवाई 17 नवंबर 2020 को हुई। मुकदमे में निकिता पक्ष की तरफ से 57 गवाह पेश हुए। बड़ी संख्या में फारेंसिक रिपोर्ट व अन्य सबूत अदालत के सामने रखे गए।
निकिता 26 अक्टूबर 2020 को बीकाम फाइनल ईयर की परीक्षा देकर कालेज से बाहर निकली थी। कालेज के बाहर तौशीफ और रेहान ने निकिता को खींचकर कार में बिठाने की कोशिश की, मगर असफल रहे। इससे गुस्से में तौशीफ ने देशी पिस्तौल से गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर दोनों कार में बैठकर फरार हो गए। यह वारदात कालेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज काफी वायरल हुई। तौशीफ सोहना गुरुग्राम निवासी है। तौशीफ के चचेरे भाई आफताब अहमद नूंह से विधायक रह चुके हैं, तब उनका नाम भी मामले से जोड़ कर देखा जा रहा था, हालांकि उन्होंने बाकायदा बयान जारी कर कहा था कि आरोपितों से उनका कोई वास्ता नहीं है और निकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वहीं उसकी बहन का ससुर हरियाणा पुलिस में एसीपी है। तौशीफ और रेहान तब सोहना के एक कालेज से फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे थे। रेहान नूंह का रहने वाला है और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता है।