“बच्चों की हिफाजत, मेरी जिम्मेदारी” पुलिस ने विशेष अभियान के तहत किया जागरुक !
-पुलिस से साँझा करें शिकायत, बख्शे नहीं जायेंगे आरोपी : सहारण
गुरुग्राम : पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा गुरुग्राम सहित हरियाणा के चिन्हित कुल 10 जिलों में महिलाओं बच्चों सहित स्कूल/कॉलेजो में पढने वाली छात्राओं को एक विशेष अभियान “हिफाजत” चलाकर पोक्सो अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए जागरुक करने का कार्य शुरू किया गया है। आज महिला कॉलेज सैक्टर-14, डी.ए.वी. स्कूल भौन्डसी व साईबर हब, गुरुग्राम में विशेष अभियान “हिफाजत” के तहत आयोजन आयोजित करके महिलाओं, बच्चों व छात्राओं को जागरुक किया। नुक्कङ नाटक, डोक्युमेन्ट्री सहित विभिन्न माध्यमों से पोक्सो अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
इस आयोजन में दीपक सहारण, पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, गुरुग्राम, श्रीमती ऊषा कुण्डू, सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय व सहायक पुलिस आयुक्त महिला विरुध्द अपराध द्वारा हिस्सा लेते हुए महिलाओं, बच्चों व छात्राओं को पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
श्री सहारण ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओ, बच्चों व छात्राओं को बतलाया कि महिलाओं, बच्चों व छात्राओं को बताया कि यदि उनके साथ किसी प्रकार की यौन उत्पीङन, छेङछाङ या अभद्र व्यवहार किया जाता है या वो जाने अनजाने में यौन उत्पीङन की शिकार होती है तो उनके बचाव व न्याय के लिए कानून में कठिन नियम बनाए हुए है और इन कानूनों के साथ पुलिस सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर है। इन मामलो को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा महिला पुलिस कर्मियों को ही तैनात किया गया है, अतः आप निसंकोच होकर आप अपनी परेशानी पुलिस के साथ सांझा करें, ताकि आपके साथ अपराध करने वाले को नियमानुसार सजा दिलवाई जा सके। आप गुरुग्राम पुलिस को किसी भी माध्यम से सूचना देकर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते है। इस दौरान इन अपराधों में पुलिस की क्या भूमिका होती है वे किस प्रकार से पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती है इत्यादि के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।इस आयोजन के दौरान गुरुग्राम पुलिस का विशेष दस्ता दूर्गा शक्ति भी मौजूद रही, जिनके द्वारा महिलाओं, छात्राओं व बच्चों को पुलिस की दुर्गा शक्ति मोबाईल ऐप को अपने मोबाईल में इन्सटॉल करने व उसके प्रयोग के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
इस विशेष अभियान “हिफाजत” के आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बच्चों व छात्राओं को उनके साथ होने वाले अपराधों के विरुद्ध जागरुक करते हुए तैयार करना था ताकि उनके साथ किसी प्रकार का अपराध घटित ना हो और वो सुरक्षित रहे और यदि जाने अनजाने में उसके साथ कोई अपराध होता भी है तो उनके निवारण के लिए कौन-कोनसे विशेष नियम व कानून बनाए गए है, जिनकी सहायता से वो उन अपराधों व अपराधियों के खिलाफ खङे होकर न्याय प्राप्त कर सकती है।