निकिता हत्याकांड : निकिता मर्डर के मुख्य आरोपी तौसीफ ने दी ट्रॉयल कोर्ट की सजा के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती !
चंडीगढ़ : फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ ने ट्रॉयल कोर्ट के सजा के फैसले को चुनौती दी है। सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तौसीफ की अपील को मंजूर कर लिया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट फरीदाबाद द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश हाईकोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी की डिविजन बैंच ने दिया।
बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभागढ़ में 21 साल की BCom फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी निकिता तोमर उस दिन अग्रवाल कॉलेज से पेपर देकर सहेली के साथ बाहर निकली थी और लेने आ रहे अपने भाई नवीन का इंतजार कर रही थी। इसी बीच गुरुग्राम जिले के रहने वाले तौसीफ और रेहान नामक युवकों ने कार में निकिता का अपहरण करने की कोशिश की। अपहरण में नाकाम रहने के चलते वो लोग निकिता की हत्याा करके फरार हो गए थे। यह घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई थी। निकिता के परिवार वालों का तो आरोप यह भी है कि तौसीफ पिछले काफी समय से निकिता से जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता था। निकिता के लाख मना करने के बावजूद तौसीफ लगातार निकिता पर धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का दबाव डाल रहा था।
इस मामले में फरीदाबाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 26 मार्च 2021 को तौसीफ और उसके साथी को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया था। इस फैसले को 22 वर्षीय तौसीफ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अपनी अपील में उसने कहा है कि उसे पुलिस द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया है। उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और न ही कहीं कोई शिकायत दर्ज है। ऐसा कोई कॉल विवरण भी नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि 4 अगस्त 2018 के बाद निकिता को फोन किया गया हो। ट्रॉयल कोर्ट ने जांच पक्ष के सबूतों को विश्वास करके उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया है। उसके खिलाफ निकिता के भाई नवीन तोमर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, जबकि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।