मारपीट व लूटपाट के मामले में आरोपी को 7 साल की कैद, 50 हजार रुपए जुर्माना !

गुरुग्राम : मारपीट व लूटपाट के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने दोषी को 7 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने गत सप्ताह इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अमित को पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अदालत ने सुना दिया है।
गौरतलब है कि राजीव नगर के गगन यादव ने वर्ष 2018 की 16 जुलाई को बजघेड़ा पुलिस थाना को बयान दिए थे कि वह गत 14 जुलाई की रात को अपने दोस्त सचिन को उसके घर पालम विहार छोडक़र वापिस अपने घर आ रहा था तो बजघेड़ा रोड़ पर उसकी स्कूटी में पीछे से एक स्विफ्ट गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और वह गिर गया था। गाड़ी से 2-3 लोग उतरे, जिन्होंने उसे गाड़ी में डाल लिया और पिस्टल दिखाकर धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो जान से मार देंगे। वे उसे कुछ दूर ले गए, जहां पर पहले से ही कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे। उन्होंने उसके साथ मारपीट कर उसकी जेब में रखे 20 हजार रुपए, सोने की चैन व उसका मोबाइल भी छीन लिया था, जिससे वह बेहोश हो गया था।
कोई उसे एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए छोड़ गया था। पुलिस ने भादंस की धारा 323, 325, 367, 394, 397, 506, 34 व आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया था। अमित ने अपने 2 साथियों देवेंद्र राय उर्फ मुन्ना व नितिन उर्फ हैप्पी के नामों का भी इस मामले में खुलासा किया था। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए थे, उनसे आरोपी अमित पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अमित को दोषी करार दे दिया था, जबकि अन्य दोनों आरोपियों देवेंद्र व नितिन को सबूतों व गवाहों के अभाव में बरी कर दिया था।